देश में पांच राज्यों में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू करने के बाद सरकार ने देश के छह और राज्यों बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल आज 20 अप्रैल से लागू कर दिया है। अब इन राज्यों के अंदर भी 50 हजार रुपए से अधिक का माल ट्रांसपोर्ट करने पर ई-वे बिल बनवाना अनिवार्य होगा।
अब 11 राज्यों में लागू हुआ इंट्रा स्टेट ई-वे बिल
इससे पहले 15 अप्रैल से देश के पांच राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल सिस्टम लागू हो चुका है। आज 20 अप्रैल से छह और राज्यों बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू हो चुका है। अब कुल मिलाकर देश के 11 राज्यों में इंट्रा स्टेट ई-वे बिल शुरू हो चुका है। ई-वे बिल बिना किसी परेशानी के लागू होने के बाद सरकार इसे फेज वाइज अन्य राज्यों में लागू कर रही है।
हम यहां आपको सरकार की अटल पेंशन योजना के बारे में बता रहे हैं। इस योजना से देश का कोई भी नागरिक जुड़ सकता है जो 18 साल से 40 साल की उम्र के बीच हो। इस योजना से जुड़ने के लिए बैंक में एक बचत खाता और आधार कार्ड होना जरूरी है। इसमें योगदान करने की मिनिमम अवधि 20 साल है। लेकिन अगर आप कम उम्र में योजना से जुड़ते हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा।

Comments
Post a Comment