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इनकम टैक्स रेट Income Tax Rates Financial Year 2017-18

नये इनकम टैक्स रेट New Income Tax Rates इनकम टैक्स स्लैब फाइनेंशियल साल यानि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए. वित्त मंत्री ने आम आदमी को नये बजट में आज आय कर में राहत दी गयी है। आईये देखें कि किस प्रकार से यह राहत हम और आप पर असर करेगी। New IT Slabs / Income Tax Rates for Individuals Financial Year 2017-18, Assessment Year 2018-19 वित्त मंत्री ने 2.5 लाख से 5 लाख के स्लैब में इनकम टैक्स 10% से घटा कर 5% कर दिया है.
इसी के साथ धारा 87A के तहत मौजूदा छूट (वर्तमान में 5 लाख रुपये की आय के तक) 3.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये के बीच की कमाई वाले व्यक्तियों के लिए मौजूदा 5000 रुपये से कम करके 2500 रुपये करने का प्रस्ताव है।
नए प्रस्ताव से तीन लाख रुपये तक की आय पर देय इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा.
धारा 80C में दिए गए प्रावधान के अनुसार 1.5 लाख निवेश करने पर 4.5 लाख तक की आय पर देय इनकम टैक्स जीरो होगा. सरचार्ज 50 लाख से 1 करोड़ तक की आय पर 10% सरचार्ज और 1 करोड़ से अधिक की आय पर 15% सरचार्ज लगेगा
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